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हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाने वाला International Volunteer Day (IVD) एक ऐसा अवसर है जो स्वयंसेवी सेवाओं के महत्व को उजागर करता है। इस दिन, दुनिया भर में स्वयंसेवक अपने समय, कौशल और संसाधनों को समाज की भलाई के लिए समर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वयंसेवी गतिविधियों के साथ-साथ दान करने से न केवल समाज को लाभ होता है, बल्कि यह आपकी tax liability को भी कम कर सकता है? इस लेख में हम Section 80G के माध्यम से दान की आर्थिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे।
भारतीय Income Tax Act के तहत Section 80G दानकर्ताओं को उन दानों पर कर में छूट लेने की अनुमति देता है, जो वे मान्यता प्राप्त चैरिटेबल संस्थाओं को देते हैं। इसका उद्देश्य दान देने को प्रोत्साहित करना है, ताकि social welfare, education, healthcare, और अन्य सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाले संगठनों को अधिक संसाधन मिल सकें।
इस सेक्शन के तहत कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं:
- योग्य दान: केवल उन संगठनों को दान करने पर छूट मिलेगी जो Income Tax Department के साथ पंजीकृत हैं।
- छूट का प्रतिशत: यह दान की मात्रा पर निर्भर करता है और यह 50% से 100% तक हो सकता है।
- दान का माध्यम: आप cash, cheque, bank transfer या kind में दान कर सकते हैं।
IVD के अवसर पर, यह विचार करने का सही समय है कि हम अपने समुदायों में कैसे योगदान कर सकते हैं। दान करने से न केवल आप एक नेक काम कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी tax liability को भी कम कर रहे हैं।
यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप Section 80G के तहत कर लाभ को अधिकतम कर सकते हैं:
- संस्थान की योग्यता की जांच करें: सुनिश्चित करें कि आप जिस संगठन को दान दे रहे हैं वह 80G certification रखता है।
- सही चैरिटेबल कारण चुनें: अपनी रुचियों के अनुसार एक उपयुक्त कारण चुनें।
- दान का रिकॉर्ड रखें: सभी दानों की रसीदें रखें।
स्वयंसेवा, यानी समय और कौशल का योगदान, और दान, यानी धन का योगदान, दोनों ही चैरिटेबल संगठनों के कार्यों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण हैं। International Volunteer Day हमें याद दिलाता है कि दान और स्वयंसेवा का संयोजन हमारे समाज में प्रभाव डाल सकता है।
IVD के इस वर्ष, केवल अपने समय का योगदान देने के बजाय, एक वित्तीय योगदान पर विचार करें। इस प्रकार, आप न केवल समाज में एक बदलाव ला सकते हैं, बल्कि अपनी tax liability को भी कम कर सकते हैं।
Section 80G क्या है?
Section 80G एक प्रावधान है जो भारतीय Income Tax Act का हिस्सा है, जो दानकर्ताओं को चैरिटेबल संगठनों को दिए गए दानों पर कर छूट प्रदान करता है।
क्या सभी दान Section 80G के तहत कटौती के लिए योग्य हैं?
नहीं, केवल वे दान योग्य हैं जो मान्यता प्राप्त चैरिटेबल संस्थाओं को दिए गए हैं जो Income Tax Department में पंजीकृत हैं।
क्या cash में दान देना संभव है?
हाँ, लेकिन ₹2,000 से अधिक की cash दान के लिए एक रसीद प्राप्त करना आवश्यक है।
क्या मैं दान को किस्तों में दे सकता हूँ?
हाँ, आप दान को किस्तों में देने पर विचार कर सकते हैं, जिससे आपकी tax deductions को अधिकतम किया जा सके।
Section 80G में छूट का प्रतिशत क्या है?
यह 50% से 100% के बीच हो सकता है, जो कि दान की प्रकृति और संगठन पर निर्भर करता है।
क्या मैं अपनी कंपनी के दान के लिए भी Section 80G का उपयोग कर सकता हूँ?
हाँ, यदि आप एक व्यवसाय के मालिक हैं, तो आप Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत दान कर सकते हैं।
Section 80G के तहत दान का रिकॉर्ड कैसे रखें?
अपनी सभी दानों की रसीदें रखें, जिसमें दाता का नाम, दान की राशि, तारीख और संगठन का PAN number शामिल हो।
क्या दान का कोई अधिकतम सीमा है?
नहीं, लेकिन कुल कटौती की अनुमति दान की मात्रा के निर्धारित प्रतिशत पर निर्भर करती है।
क्या मैं दान देने के लिए ऑनलाइन माध्यम का उपयोग कर सकता हूँ?
हाँ, आप ऑनलाइन bank transfer, credit card या debit card के माध्यम से दान कर सकते हैं।
क्या दान केवल चैरिटेबल संस्थाओं के लिए ही किया जा सकता है?
हाँ, Section 80G केवल उन दानों के लिए लागू होता है जो चैरिटेबल संस्थाओं को दिए जाते हैं।
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